#haridwar : जनपद में एक और कार्मिक सस्पैंड, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया सस्पैंड : पढ़ें पूरी खबर
हरिद्वार 180अक्टूबर 2025- जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने  उप जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर शासकीय कार्यों में लापरवाही, उदासीनता, नकारात्मक दृष्टिकोण रखने और तहसीलदार हरिद्वार द्वारा जारी स्पष्टीकरण का कोई उत्तर ना दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुये श्री महेश कुमार सोनी, सहा० वा०वा०न०/वरिष्ठ सहायक तहसील हरिद्वार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि के दौरान महेश कुमार सोनी को कलक्ट्रेट हरिद्वार के संग्रह अनुभाग में सम्बद्ध किया गया है।
निलम्बन की अवधि में महेश कुमार सोनी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा। जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का उपांतिक समयायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा हैं, जिसके लियें उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य होगा। उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री महेश कुमार सोनी, वरिष्ठ सहायक कलक्ट्रेट हरिद्वार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नही लगे हैं।

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#haridwar : जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया ग्राम प्रधान को निलम्बित, दो बार नोटिस के बावजूद अभिलेख उपलब्ध न कराने पर किया गया निलम्बित : पढ़ें पूरी खबर 👇
हरिद्वार 17 अक्टूबर 2025- 0ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर विकास खण्ड लक्सर के कश्यप बस्ती में सी०सी० सडक निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को प्रकरण में जाँच के निर्देश दिए गए थे। इस प्रकार बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त् भी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर विकास खण्ड लक्सर द्वारा ग्राम पंचायत के उक्त अभिलेख अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध नही कराए है, जो ग्राम प्रधान द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 133 के प्राविधान के स्पष्ट उल्लघंन को प्रदर्शित कर रहा है। विदित हो कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 138 (1) में प्राविधान है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान या उसके किसी सदस्य या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी.. “वह उक्त सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य सम्पादन में अपने वर्तमान अथवा किसी पूर्ववर्ती कार्यकाल में अनाचार का दोषी या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लघंन किया हो या पंचायतों की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुँचाई हो सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त होगें, ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय अन्तिम जाँच तक निलम्बित किया जा सकेगा एवं उसके कार्य एवं दायित्व सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित 03 सदस्यों की एक समिति को सौंपे जा सकेंगे’ के प्राविधानों के सापेक्ष उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 133 के प्राविधान के स्पष्ट उल्लघंन व सम्बन्धित पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के सम्पादन में जानबूझकर लापरवाही व कर्तव्य पालन न करने का दोषी पाए जाने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 138 के अधीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर विकास खण्ड लक्सर को अंतिम जॉच में दोषमुक्त होने तक तत्काल प्रभाव से प्रधान ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर के पद से निलम्बित किया गया है।

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एक लड़की अपनी माँ के साथ पुलिस में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करने गई। अफसर ने लड़की से पूछा:
• क्या तुम्हारा पति मारता है?
• क्या वह तुम्हें अपने माँ-बाप से कुछ लाने को कहता है?
• क्या वह तुम्हें खाने-पीने की चीज़ें नहीं देता?
• क्या सास-ससुराल वाले कुछ कहते हैं?
• क्या वे तुम्हारा ख्याल नहीं रखते?

लड़की ने हर सवाल का ना में जवाब दिया।

फिर उसकी माँ बोली, “मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है।”

अफसर मुस्कुराए और बोले,
“बहन जी, क्या आप घर में दही जमाती हैं?”
माँ ने कहा, “हाँ।”
अफसर: “तो क्या दही बार-बार ऊँगली डालकर जांचते हैं?”
माँ: “अगर बार-बार जांचेंगे तो दही जम ही नहीं पाएगा।”

अफसर ने समझाया,
“शादी से पहले लड़की दूध थी, अब दही बनना है। बार-बार ऊँगली डालेंगे तो वह ससुराल में ठीक से जम नहीं पाएगी। आपकी बेटी ससुराल में परेशान नहीं है, बल्कि आपकी घर की दखलअंदाजी उसे असहज कर रही है। उसे अपने नए घर में एडजस्ट होने दें।”

और यही सीख है:
“शादी के बाद महिला को अपने नए घर में समय और सम्मान दें। बार-बार हस्तक्षेप करने से रिश्ते खराब होते हैं। विश्वास और समझदारी से ही कोई रिश्ता मजबूत बनता है।”
और इसी वजह से कहा जाता है:
“जो औरत मायके से लगातार ट्यूशन लेती रहती है… वही तलाक की डिग्री हासिल कर लेती है।”

समन्दर सारे शराब होते तो , सोचो कितना बवाल होता ।
हकीकत सारे ख्वाब होते तो , सोचो कितना बवाल होता ।।
किसी के दिल में क्या छुपा है , ये बस खुदा ही जानता है ।
दिल अगर बेनकाब होते तो  , सोचो कितना बवाल होता ।।
थी खामोशी हमारी फितरत में , तभी तो बरसों निभा गए l
अगर मुंह में हमारे जुबां होती तो ,सोचो कितना बवाल होता।।
हम तो अच्छे थे पर लोगों की नजर में सदा बुरे ही रहे ।
कहीं सच में हम बुरे होते तो , सोचो कितना बवाल होता।।

आज फिर से एक ह्रदय विधायक घटना हरिद्वार के सती कुंड के पास हुई जिसमें एक परिवार ने अपने होनहार बालक को खो दिया एक डंफर ने बच्चे को कुचल दिया परिवार की पीड़ा को शब्दों ने बयां नहीं किया जा सकता ! हां एक तरफ हरिद्वार में चारों तरफ पुलिस हेलमेट चैकिंग अभियान में लगी है वहीं दूसरी और बेलगाम वाहन लोगों को कुचल रहे हैं यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है !
हरिद्वार के बस स्टेन्ड को जगजीतपुर ले जाने की खबरें आए दिन आती रहती हैं सरकार के नुमान्दों ने पैमाइश भी करी है उत्तराखंड राज्य सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि जगजीतपुर रोड़ पर छोटे बड़े दर्जनों स्कूल कालेज हैं जहां पर बच्चों का आवागमन रहता है यदि जगजीतपुर में बस स्टेन्ड बनाया जाता है तो बच्चों के जीवन पर खतरा मंडराता रहेगा न जाने कितने घरों के चिराग समय से पहले बुझ जायेंगे !
  परमपिता परमेश्वर दिवंगत बच्चे को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें 🙏

सेवा मे                       श्री उपाध्यक्षा महोदया / – :  लोक सूचना अधिकारी / – :     हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार     विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अवलोकन कराये जाने के संबंध में !   महोदयसादर अनुरोध है कि नोटिस संख्या /    HRDA /  CC / 0094 / 2024 -2025 R E 1 सौरभ सिंघल आर्यनगर नगर चौक ज्वालापुर हरिद्धार UCM S/ HRD A / C / 1402 / 2024 गंगा सर्विस स्टेशन के लभभग सामने आर्या नगर चौक ज्वालापुर हरिद्वार कृपया फाईल का अवलोकन कराये जिन पृष्ठ की आवश्यकता होगी शुल्क जमा कर प्राप्त कर लिया जायेगा अवलोकन कराये !                  प्रार्थी नवीन अग्रवाल कनखल – हरिद्धार – -ः