सेवा मे               श्री मान जिला अधिकारी महोदय रोशना बाद हरिद्वार          विषय : धार्मिक एंव पुण्यार्थ की भूमि मोनी आश्रम खड़ खड़ी पर 4 मंजीला होटल  भूमि की जांच के संबंध में !         महोदय          निवेदन है कि खड़ खड़ी सुखी नदी से पहले श्री विजय अदलखा जी द्वारा  4 मंजीला अवैध होटल का निर्माण हो रहा है। यह भूमि पटटे की है जिस पर HRDA मे नक्शा नियमानुसार पास नही होता है। श्री विजय अदलखा जी का यह निर्माण अवैध है आप कोरा माई की यह भूमि जिस पर मौनी आश्रम का निर्माण हो रखा है इसी धार्मिक एवं पुण्यार्थ की भूमि पर श्री विजय अदलखा द्वारा होटल का निर्माण किया गया है , आप हरिद्धार तहसीलदार से स्थलिय निरीक्षण करायेंगे यह भूमि पटटा दवामी से इंतकाल पटटा कराया गया है हम वह इंतकाल पटटा व पटाटा दवामी के कागज की छाया प्रति साथ संलग्न कर रहे है कृप्या आप हरिद्वार तहसीलदार द्वारा मौके की भूमि की जांच किये जाने के आदेश करें। हम    आज से 7 दिन बाद तहसीलदार द्वारा क्या रिपोर्ट लगाई आपसे जानकारी लेंगे O टोलरेन्स की जमीनी सच्चाई जानने का हमारा मोलिक अधिकार है। आप तहसीलदार द्वारा जांच करायेंगे धार्मिक सम्पत्ति की रिपोर्ट से सच का पता चलेगा बिना जिला जज की अनुमति के धार्मिक सम्पत्ति . ट्रस्ट. आश्रम धर्मशाला खुर्द-बुर्द कर आवासिय निर्माण नही होगे साथ ही इतनी भूमि आश्रम को देनी होगी तभी परमिशन मिलने का सवाल है जिला जज द्वारा अनुमति नही मिलती है। आप सच्चाई से जांच करायें हम आपकी जांच रिपोर्ट पर न्यायालय से रोक लगवाने के आदेश करायेंगे – न्यायालय में ही अतिक्रमण पर रोक लगेगी ।  धन्यवाद          प्रार्थिया               एड ० ईशा अग्रवाल H .N 250 बैरागी कैम्प कनखल हरिद्वार –

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