सेवा मे श्री मान जिला अधिकारी महोदय रोशना बाद हरिद्वार महोदय नियममौनी आश्रम की सम्पत्ति की पर बन रहा होटल सभी धार्मिक ट्रस्ट . आश्रम धर्मशाला की जमीन पर क्रम विक्रय नही होगा भारतीय संविधान मे स्पष्ट आदेश है धार्मिक एवं पुण्यार्थ की भूमि क्रय विक्रय नही होगी – ना ही आश्रम की भी भूमि पर होटल बन सकता है। लगातार शिकायत उपरान्त भी HRDA द्वारा कार्यवाही नही किया जाना – ? अनाधिकृत निर्माण सील किया जाना व ध्वस्ति करण किया जाना है। मेरे द्वारा लगातार शिकायत की गई परन्तु HRDA ने कोई भी जवाब शिकायत कर्ता को नही दिया दिनांक 18-7 – 2025 को सचिव प्राधिकरण को शिकायत की गई विभाग में तहसीलदार – पटवारी है आप मोके का स्थलिये निरीक्षण कराये – तहसीलदार एवं विभागिय पटवारी द्वारा यह लिखित मे रिपोर्ट तैयार करें । क्या धार्मिक सम्पत्ति पर होटल बन सकता है । क्या जिला जज की अनुमति ली गई . भू परिवर्तन हुआ इन्ही बात को लेकर शिकायत की गई थी परन्तु आज दिनांक 15 – 09 – 2025 तक कोई लिखित जवाब मुझे प्राप्त नही हुआ क्या भ्रष्टचार इतना मजबूत हो गया है सहाब की HRDA मनमानी करेगा – पब्बलिक हित मोलिक अधिकारो का को महत्व नही रहा . शिकायत करता को सिर्फ और डराने के लिए जेबे भरने के लिये इस विभाग का गठन हुआ है। साथ मे वह शिकायत की प्रतियां कृपया यह अवैध निर्माण सील कर ध्वस्तिकरण होना है । धन्यवाद शिकायत कर्ता एडवोकेट ईशा अग्रवाल HN 250 बैरागी कैम्प कनखल हरिद्वार –